आयकर विधेयक 2025: अनुमोदित पेंशन फंड और EPFO से प्राप्त कम्यूटेड पेंशन पर पूरा कर-मुक्त लाभ
लोकसभा में पारित आयकर विधेयक 2025 पेंशनधारकों—जिसमें EPFO पेंशनधारक भी शामिल हैं—के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब अनुमोदित पेंशन फंड (जैसे LIC पेंशन फंड) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत मिलने वाली कम्यूटेड पेंशन पर पूरी तरह कर-मुक्त छूट मिलेगी। यह सुधार कर्मचारियों और गैर-कर्मचारियों के बीच पेंशन पर कर संबंधी असमानता को खत्म करता है।
क्या बदला है?
पहले, कम्यूटेड पेंशन पर कर छूट केवल कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारियों, खासकर सरकारी कर्मचारियों, को ही मिलती थी। कई पेंशनधारक और वे निजी नागरिक जिन्होंने मान्यता प्राप्त पेंशन फंड में निवेश किया था, इस लाभ से वंचित थे।
नए विधेयक में यह भेदभाव खत्म कर दिया गया है और अब सभी को समान कर राहत मिलेगी, जिनमें शामिल हैं:
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सरकारी कर्मचारी
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EPFO पेंशनधारक
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निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी और अनुमोदित पेंशन फंड में निवेश करने वाले व्यक्ति
कम्यूटेड पेंशन क्या है?
कम्यूटेड पेंशन का अर्थ है मासिक पेंशन किस्तों की बजाय एकमुश्त राशि लेना।
उदाहरण: यदि कोई पेंशनधारक EPFO या LIC पेंशन फंड से अगले 10 वर्षों की पेंशन एक साथ ले लेता है, तो इसे पेंशन का "कम्यूटेशन" कहा जाता है। यह राशि बड़े खर्चों या निवेश के लिए उपयोग की जा सकती है।
कौन होगा पात्र?
नए प्रावधान के तहत लाभ प्राप्त करने वाले:
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सरकारी कर्मचारी, जिसमें रक्षा कर्मी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं
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कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत कम्यूटेड पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनधारक
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निजी क्षेत्र के कर्मचारी जिनके पास नियोक्ता प्रदत्त पेंशन योजना नहीं है, लेकिन जिन्होंने अनुमोदित पेंशन फंड (जैसे LIC पेंशन फंड) में निवेश किया है
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गैर-कर्मचारी जिन्होंने अनुमोदित पेंशन फंड में अंशदान किया है
यह बदलाव क्यों जरूरी था?
पहले, कर्मचारियों द्वारा प्राप्त कम्यूटेड पेंशन पूरी तरह कर-मुक्त थी, लेकिन EPFO पेंशनधारकों और अन्य गैर-कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए यह पूरी तरह कर-योग्य (Income from Other Sources) थी।
लोकसभा की चयन समिति ने इस असमानता को पहचाना और सभी पेंशनधारकों—चाहे वे EPFO से हों, निजी क्षेत्र से या सरकारी—को समान कर छूट देने की सिफारिश की।
कब से लागू होगा?
यह प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, यानी वित्त वर्ष 2026–27 की आयकर रिटर्न में इसका लाभ मिलेगा।
पात्र पेंशन योजनाएं:
यह छूट निम्न पर लागू होगी:
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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10A) के तहत अनुमोदित पेंशन फंड
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धारा 10(23AAB) के तहत फंड जैसे LIC पेंशन फंड
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कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत EPFO पेंशन
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अन्य सरकारी अधिसूचित अनुमोदित पेंशन फंड
तुलनात्मक सारणी (EPFO पेंशनधारकों के लिए अलग पंक्ति सहित):
श्रेणी | पुराने नियम (आयकर विधेयक 2025 से पहले) | नए नियम (आयकर विधेयक 2025 के बाद) |
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सरकारी कर्मचारी | कम्यूटेड पेंशन पूरी तरह कर-मुक्त। | कम्यूटेड पेंशन पूरी तरह कर-मुक्त (कोई बदलाव नहीं)। |
EPFO / कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) | कम्यूटेड पेंशन पूरी तरह कर-योग्य (Income from Other Sources)। | EPFO/EPS (अनुमोदित पेंशन योजना) से प्राप्त कम्यूटेड पेंशन पूरी तरह कर-मुक्त। |
निजी क्षेत्र के कर्मचारी (अनुमोदित पेंशन फंड वाले) | केवल कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को छूट; बाकी पर पूरा कर। | LIC पेंशन फंड जैसे अनुमोदित पेंशन फंड से मिलने वाली पेंशन पर पूरी छूट। |
अनुमोदित पेंशन फंड में निवेश करने वाले गैर-कर्मचारी | पूरी तरह कर-योग्य (Income from Other Sources)। | कर्मचारियों के समान प्रावधान के तहत पूरी छूट। |